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मध्‍यप्रदेश औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड से टेंडरिंग में हो रही है चूक !


गृह मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार सुरक्षा गार्ड सेवा देने वाली कंपनी के पास पीएसएआरए लाइसेंस होना अनिवार्य है

निजी सुरक्षा एजेंसी विनियमन अधिनियम (पीएसएआरए), 2005 भारत में निजी सुरक्षा एजेंसी व्यवसाय से संबंधित संचालन के सभी पहलुओं को नियंत्रित करता है। पीएसएआरए अधिनियम के तहत, यदि कोई व्यक्ति सुरक्षा एजेंसी व्यवसाय शुरू करना चाहता है, तो उसे भारत में पीएसएआरए लाइसेंस प्राप्त करना होगा।

मध्‍यप्रदेश औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड की क्या मजबूरी है कि वह बिना पीएसएआरए लाइसेंस प्राप्त कंपनी को बार-बार टेंडर और उसका कार्यकाल बढ़ा रही है

एक ही सिक्योरिटी गार्ड एजेंसी का टेंडर बार-बार क्यों 

थर्ड आई सिक्योरिटी एजेंसी प्राइवेट लिमिटेड को पिछले 3 वर्षों से बिना टेंडर के रिन्यूवल  देकर उससे सेवाएं ली जा रही है 2021 में थर्ड आई का पीएसएआरए लाइसेंस समाप्त हो चुका है तब भी यह कंपनी सेवा से निरस्त नहीं की गई उसका टेंडर अभी भी जारी है

सपना जैन कार्यपालन यंत्री ( MPIDC ) से हमारे द्वारा बातचीत की गई केमरे पर ना आकर उन्होंने हमारे सवालों के जवाब दिए

सवाल:

थर्ड आई सिक्योरिटी गार्ड सर्विसेज कंपनी को बार-बार रिन्यूवल क्यों दिलाया जा रहा है

जवाब:

टेंडर प्रक्रिया आचार संहिता के बाद शुरू की जाएगी 

सवाल:

पिछले तीन वर्षों से टेंडर प्रक्रिया क्यों नहीं की गई

जवाब:

यह हमारे संज्ञान में नहीं है

सवाल:

ए .के जैन अपने कार्यकाल खत्म होने के बावजूद दफ्तर में क्यों आ रहे हैं और क्यों काम कर रहे हैं

जवाब:

ए .के जैन जी का कार्यकाल बढ़ाने के लिए आवेदन दिया गया है

क्यों मेहरबान है ए.के जैन पर अधिकारी

इन सवालों के बाद किसी कारण वंश हमारी वार्ता खत्म हो गई हमें हमारे अनुसार जवाब प्राप्त नहीं हुए इन जवाब को पाने के लिए शायद हमें  मुख्य सचिव से मुलाकात करने का प्रयास करना होगा

यूनुस खान की रिपोर्ट भोपाल से

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