मानहानि के आरोप में राहुल गांधी को जमानत पर रिहा कर दिया गया है.
सुल्तानपुर:मानहानि मामले में राहुल गांधी की सुल्तानपुर अदालत में पेशी 25,000 रुपये की जमानत और मुचलके पर दी गई.
राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को आज सुल्तानपुर की एक स्थानीय अदालत में पेशी के लिए एक छोटा ब्रेक मिला। प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष श्री निवास बी और हजारों कांग्रेस कार्यकर्ता कोर्ट के बाहर जमा हो गये.
2018 में, भाजपा कार्यकर्ता विजय मिश्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कथित तौर पर अमित शाह को "हत्यारा" कहने के लिए उनके खिलाफ मामला दर्ज किया था।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज सुल्तानपुर की एक अदालत में मानहानि मामले में पेश होकर अपनी भारत जोड़ न्याय यात्रा से ब्रेक ले लिया। राहुल गांधी ने अमित शाह को लेकर विवादित बयान दिया था और बीजेपी नेता ने उनके खिलाफ केस दर्ज कराया था. इस मामले में सुल्तानपुर एमपी-एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी को जमानत दे दी है. 2018 के मामले में, राहुल "घबराई हुई" स्थिति में अदालत में पेश हुए और मुस्कुराते हुए दिखाई दिए।
क्या है मामला
दरअसल, 2018 में राहुल गांधी ने बेंगलुरु में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कथित तौर पर बीजेपी नेता और गृह मंत्री अमित शाह पर हमला करते हुए उन्हें 'हत्यारा' बताया था. इसी वजह से विजय मिश्रा नाम के एक बीजेपी कार्यकर्ता ने 4 अगस्त 2018 को जिला एवं सत्र न्यायालय में राहुल गांधी के खिलाफ केस दायर किया था. मामले में जस्टिस योगेश कुमार यादव ने राहुल गांधी को तलब किया था. जानकारी के मुताबिक पर्याप्त सबूत होने पर दोषी पाए जाने पर राहुल गांधी को दो साल जेल की सजा हो सकती है.
कोर्ट में राहुल गांधी
इससे पहले, कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद जयराम रमेश ने कहा कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा मंगलवार सुबह कुछ समय के लिए निलंबित रहेगी क्योंकि राहुल गांधी को सुल्तानपुर में अदालत के सामने पेश होना है। रमेश ने सोशल मीडिया पर साझा किया कि भारत जोड़ो यात्रा दोपहर 2 बजे फिर से अमेठी के फुरसतगंज से शुरू होगी।
(रिपोर्ट) हुमायूं भोपाल
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